2000 Rupee Note : RBI ने जारी किए निर्देश, अब 30 सितंबर के बाद…

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोग बगीचों में आसानी से 2,000 रुपये के नोट बदल सकते हैं। इसमें कोई जल्दबाजी न करें। आरबीआई ने 2,000 रुपए के नोटों (2,000 Rupees notes) को बदलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक की ओर से जारी गाइडलाइंस में सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे लोगों को नोट बदलने की तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही रोजाना जमा हो रहे 2,000 रुपये के नोटों (2,000 Rupees notes) का डाटा भी मेंटेन करें।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए चार महीने का समय दिया गया है. इसलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दास ने अपने संबोधन में कहा कि आप बेझिझक बैंक जाइए और 2000 रुपए के नोट (2,000 Rupees notes) बदलवा लीजिए। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर के बाद भी 2,000 रुपये के नोट वैध रहेंगे। आरबीआई की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी बैंकों में आम जनता के लिए 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा दी गई है।

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उल्लेखनीय है कि RBI ने पिछले सप्ताह 2,000 रुपये के नोट (2,000 Rupees notes) को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने जनता को इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का समय दिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेगा।

बैंकों को पानी व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश –

रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को शाखा में पीने का पानी और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश जारी किए हैं. रिजर्व बैंक के मुताबिक, 23 मई से देशभर के किसी भी बैंक में 2000 रुपये के नोट (2,000 Rupees notes) को एक बार में दूसरे मूल्य के बैंक नोट में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक है।

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