RG Kar case : पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी सिविक वालंटियर संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। हालांकि, पीड़िता के माता-पिता ने आर्थिक सहायता लेने से इनकार कर दिया है।
पीड़िता के माता-पिता ने कोर्ट के बाहर कहा, “हम यह सहायता स्वीकार नहीं करेंगे। हमें न्याय चाहिए। यह सिर्फ संजय की सजा का मामला नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराने का मामला है।”
आखिरी सांस तक जेल में रहेगा दोषी
सियालदह कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज अनिरबन दास ने आदेश दिया कि संजय को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी होगी।
सीबीआई के वकील ने इस मामले को ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ करार देते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। उन्होंने दलील दी कि पीड़िता एक डॉक्टर थी, जो ड्यूटी पर थी। यह सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए नुकसानदेह है। वहीं संजय के वकीलों ने फांसी का विरोध करते हुए दलील दी कि कानून के तहत अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने कहा कि दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके तहत दोषी को आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा।
यह भी पढ़ेंः-RG Kar case: सजा का ऐलान, कोर्ट ने कहा- जघन्य अपराध नहीं इसलिए….
आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सियालदह कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 210 में सुनवाई हुई। जज अनिर्बान दास ने दोपहर 2:45 बजे अपना अंतिम फैसला सुनाया। इससे पहले संजय ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे फंसाया जा रहा है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)