RG Kar case: आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस तीर्थंकर घोष ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित सुनवाई के कारण वह फिलहाल मामले की सुनवाई नहीं करेंगे।
RG Kar case: राज्य सरकार की मौजूदगी पर सवाल
उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने की अनुमति देगा, तभी आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस घोष ने यह भी सवाल उठाया कि जब यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच का है, तो राज्य सरकार के वकील कोर्ट में क्यों मौजूद हैं? इस पर राज्य के वकील ने जवाब दिया कि वह कोर्ट की सहायता के लिए मौजूद हैं। पीड़िता के माता-पिता ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मामले को फिर से हाईकोर्ट को सौंपने की मांग की थी।
RG Kar case: हाईकोर्ट में शुरू हुई सुनवाई
उनकी ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक हाईकोर्ट की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी जाए। जस्टिस घोष ने निर्देश दिया कि पीड़िता के माता-पिता सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई खत्म होने के बाद ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, जिसके बाद आगे की सुनवाई होगी। पीड़िता के माता-पिता पहले से ही इस मामले में न्याय के लिए लड़ रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट में उनकी नई याचिका के बाद अब हाईकोर्ट में भी इस पर नजर रखी जा रही है। पीड़िता के पिता ने सोमवार को ही बताया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नई अपील दायर कर जांच प्रक्रिया को वापस हाईकोर्ट को सौंपने की मांग की है।
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