RG Kar case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी संजय राय को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई व राज्य सरकार की ओर से दायर याचिकाओं पर आगामी सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की तिथि तय की है, जिसके अनुसार आगामी सोमवार को न्यायमूर्ति देवांशु बसाक व न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बीर रशीदी की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी।
RG Kar case: आजीवन कारावास की मिली है सजा
सियालदह कोर्ट में इस मामले की सुनवाई दो महीने से अधिक समय तक चली। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में संजय को एकमात्र आरोपी बनाया था। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, राज्य सरकार ने इस सजा को अपर्याप्त माना और संजय के लिए फांसी की सजा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दूसरी ओर, सीबीआई ने भी इसी मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
RG Kar case: सोमवार से होगी सुनवाई
इसके साथ ही सीबीआई ने राज्य सरकार की याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। सीबीआई ने इस मामले में बुधवार को भी कोर्ट के समक्ष अपनी मांग रखी थी। शुक्रवार को उन्होंने फिर से अपनी याचिका की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया। हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कि सोमवार को राज्य सरकार और सीबीआई दोनों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।
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सियालदह कोर्ट ने संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा था कि यह मामला ‘दुर्लभतम से दुर्लभतम’ की श्रेणी में नहीं आता। न्यायाधीश अनिरबन दास ने संजय को भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराया। इस मामले में सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि समय पर चार्जशीट दाखिल न कर पाने के कारण दोनों को जमानत मिल गई थी।
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