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यूपीआई से पेमेंट करने वालों को बड़ी राहत, RBI ने बढ़ाई पेमेंट की लिमिट

relief UPI RBI increased the payment limit

 

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोगों को बड़ी राहत दी है। RBI ने अस्पतालों में इलाज और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए लोकप्रिय भुगतान प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से एकमुश्त भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इसका उद्देश्य चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग बढ़ाना है।

अलग से जारी होंगे निर्देश

शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा रिपोर्ट पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई के माध्यम से भुगतान की मौजूदा सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक जल्द ही इस संबंध में अलग से निर्देश जारी करेगा।

इन मामलों में 2 लाख की छूट

रिजर्व बैंक ने इससे पहले रिटेल डायरेक्ट स्कीम (आरडीएस) और आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) के लिए आवेदन के लिए यूपीआई के तहत भुगतान सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत व्यक्तिगत निवेशकों को भी बिचौलियों के बिना सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है।

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गौरतलब है कि कुछ कैटेगरी को छोड़कर यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की मौजूदा सीमा 1 लाख रुपये तय है। रिजर्व बैंक ने जिन श्रेणियों को यह छूट पहले ही दे दी है उनमें पूंजी बाजार (परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड भुगतान, ऋण पुनर्भुगतान, ईएमआई और बीमा आदि) शामिल हैं। इन मामलों में यूपीआई के माध्यम से भुगतान की सीमा 2 लाख रु है।

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