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दिल्ली: हाई कोर्ट से स्पाइस जेट को मिली राहत, रद्द किया सिंगल बेंच का आदेश

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New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने स्पाइस जेट को राहत दी है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें स्पाइस जेट को कलानिधि मारन की स्वामित्व वाली कंपनी को 270 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया गया था।

कलानिधि मारने ने HC में दी थी चुनौती

जुलाई 2018 में मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने स्पाइस जेट को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ मारन को 270 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया था। कलानिधि मारन ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को उच्च न्यायालय की एकल पीठ में चुनौती दी थी। एकल पीठ ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि की थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को स्पाइस जेट ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। इससे पहले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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194 करोड़ का था बकाया- अमित सिब्बल

डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के 31 जुलाई 2023 के आदेश को रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान स्पाइस जेट और अजय सिंह की ओर से पेश वकील अमित सिब्बल ने कहा था कि उन पर 194 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने कहा था कि स्पाइस जेट अपने बकाया सिक्योरिटी शेयर देने को तैयार है। उनके प्रस्ताव को मारन ने अस्वीकार कर दिया। सिब्बल ने कहा था कि स्पाइस जेट कंपनी की वित्तीय हालत बेहद खराब है। अगर स्पाइसजेट को नकद भुगतान करने के लिए कहा गया तो यह कंपनी के लिए विनाशकारी होगा।

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