हाईकोर्ट से सिसोदिया को राहत, पत्नी से मिलने के लिए दिया इतना समय

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नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल राहत देते हुए सिसोदिया को कल यानी 03 जून को कुछ घंटों के लिए अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यानी सात घंटे के लिए पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया इस दौरान परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। वे मीडिया से बात नहीं करेंगे। इसके अलावा सिसोदिया भी मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विजय की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए फिर से अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। ईडी ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत अर्जी वापस ले ली थी। अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। ईडी ने कहा कि सिसोदिया पुलिस की मौजूदगी में अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, इसलिए अंतरिम जमानत देने की जरूरत नहीं है।

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के बाद नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को इससे पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

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