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शिक्षक घोटालाः मणिक भट्टाचार्य को राहत, 10 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक

Manik Bhattacharya

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य आगामी दुर्गा पूजा उत्सव का आनंद ले सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई द्वारा दंडात्मक कार्रवाई सहित उनकी गिरफ्तारी पर रोक की अवधि को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती अनियमितता घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के साथ-साथ डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष के पद से हटाए जाने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए भट्टाचार्य की अपील पर शीर्ष अदालत में सुनवाई शुक्रवार को संपन्न हुई।

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न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने जहां अपना फैसला सुरक्षित रखा, वहीं यह स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से संरक्षण 10 अक्टूबर तक रहेगा, लेकिन भट्टाचार्य को जांच प्रक्रिया में केंद्रीय एजेंसी का सहयोग करना होगा। वहीं शीर्ष अदालत ने भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सीबीआई के वकील एम.वी. राजू ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि केंद्रीय एजेंसी अगले तीन महीने के भीतर मामले की जांच प्रक्रिया पूरी कर लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रक्रिया के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सीबीआई जांच की जा रही है।

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