मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को राहत, SC ने 5 सप्ताह तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

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Satyendra Jain got bail till August 24

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत एक महीने और बढ़ा दी है। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 24 अगस्त तक बढ़ा दी। आज कोर्ट को बताया गया कि 21 जुलाई को सत्येन्द्र जैन की सर्जरी हुई थी।

इसके बाद कोर्ट ने जैन को दी गई अंतरिम जमानत एक महीने के लिए बढ़ा दी। 10 जुलाई को कोर्ट ने अंतरिम जमानत को आज तक बढ़ाने का आदेश दिया था। इससे पहले, 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी थी। सुनवाई से पहले ईडी ने जवाब दाखिल कर कहा कि अपने प्रभाव के कारण सत्येन्द्र जैन को बीमारी के बारे में गलत खबरें मिल रही हैं। ईडी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत तभी दी जाती है जब बीमारी से जान को खतरा हो।

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सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। जैन की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जैन की खराब सेहत का हवाला देते हुए कहा था कि जेल में जैन का वजन 35 किलो कम हो गया है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जैन को जमानत दी गई तो मामले के गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। ईडी ने कहा था कि जैन को जमानत के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट भी पास करना होगा। इससे पहले 17 नवंबर 2022 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने 30 मई 2022 को सत्येन्द्र जैन को गिरफ्तार किया था।

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