HP: सुक्खू सरकार ने दी नियमों में छूट, अब विधायक निधि से हो सकेंगे ये काम

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ‘विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना’ के नियमों में कुछ छूट दी है। इस फैसले के तहत विधायक पहाड़ी इलाकों और सड़कों के किनारे सुरक्षा दीवार और नालों के तटीयकरण जैसे काम भी करा सकेंगे। सरकार ने यह फैसला हाल ही में राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुए जान-माल के नुकसान को देखते हुए लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (cm sukhvinder singh sukhu) ने गुरुवार को दी।

सीएम सुक्खू (cm sukhvinder singh sukhu) ने बताया कि इस योजना के तहत अब विधायक अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे संरक्षण कार्य करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को भारी बारिश के कारण आपदा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण राज्य भर में बहुमूल्य जान चली गई हैं और निजी और सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार बाधित सड़कों और जलापूर्ति योजनाओं की बहाली के लिए दिन-रात काम कर रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

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मुख्यमंत्री सुक्खू (cm sukhvinder singh sukhu) ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। जून, 2023 के बाद बारिश से हुई क्षति के कारण सुरक्षा दीवारों और ब्रेस्टवॉल आदि की सुरक्षा और नालों के तटीकरण के लिए पात्र व्यक्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी या ग्राम पंचायत प्रधान को इसके संबंध में जारी प्रमाण पत्र देना होगा। वर्षा के कारण भूमि कटाव की संभावना बढ़ने तथा निजी एवं सामुदायिक संपत्ति की सुरक्षा हेतु नाले का रख-रखाव अति आवश्यक होने के संबंध में पटवारी एवं प्रधान द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्र के विधायक नालों के तटीकरण हेतु विकास निधि योजना के तहत अनुशंसा कर सकेंगे।

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