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हरियाणा में नियमों में फंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती! 60 फीसदी से ज्यादा खाली हैं पद

13 candidates selected in Civil Services Examinationचंडीगढ़: हरियाणा में फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती नहीं होगी। राज्य सरकार अभी तक इन भर्तियों के लिए नियमावली का मसौदा तैयार नहीं कर पाई है। अब नए सिरे से नियमों का मसौदा तैयार कर इन्हें दोबारा आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। हरियाणा में लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती अटकी हुई है।

30 अक्टूबर को HC में सुनवाई

इसे लेकर पहले से ही हरियाणा हाईकोर्ट में केस चल रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 60 फीसदी से ज्यादा खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या रोडमैप तैयार किया है। इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव रखा था। इस पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कुछ कमियां बताईं। प्रस्ताव में कुछ शब्द नहीं छपे थे।

नियमों में किया जाएगा बदलाव!

इसके बाद गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों से कुछ बिंदुओं पर सवाल भी पूछे, जिनका वे जवाब नहीं दे सके। इसके बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। कैबिनेट में रखे गये प्रस्ताव में उठाये गये बिंदुओं में विभाग द्वारा संशोधन किया जायेगा। इसके बाद इस संशोधित प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव को सर्कुलेशन बेसिस पर पारित किया जा सकता है। उसके बाद भर्ती के लिए अनुरोध पत्र एचपीएससी को भेजा जाएगा।

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