नई दिल्लीः बैंकों में 2,000 रुपये के नोट जमा करने या दूसरे नोटों से बदलने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अब तक इसे बदलने या जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शनिवार को जारी सर्कुलर में यह जानकारी दी।
आरबीआई ने कहा कि समीक्षा के आधार पर 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। चूंकि निकासी प्रक्रिया का निर्धारित समय समाप्त हो गया है, इसलिए समीक्षा के आधार पर इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। 2,000 रुपये के नोट जमा करने और बदलने की मौजूदा व्यवस्था 7 अक्टूबर तक।
इससे पहले इसी साल 19 मई को रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने को कहा था। आरबीआई ने उस वक्त कहा था कि इसके बाद भी 2,000 रुपये का नोट वैध रहेगा।
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उल्लेखनीय है कि 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद आरबीआई ने 500 और 1,000 के नोट को जमा करके उसके स्थान पर नए 500 व 2,000 के नोट का चलन शुरू किया था। जिसके बाद से मार्केट में 500 और 2,000 की नोट आने शुरू हुए थे। लेकिन भारत सरकार ने यह कहते हुए दो हजार के नोट पर प्रतिबंध लगा दिया कि बड़े नोट से भ्रष्टाचार अधिक बढ़ सकता है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने दो हजार के नोट को बंद करने का ऐलान किया और लोगों से 30 सितंबर तक दो हजार के नोट बैंकों में जमा करने की अपील की थी। आरबीआई ने भी इसको लेकर गाइडलाइन जारी की थी जिसके मुताबिक आज यानी 30 तक ही दो हजार के नोट को वैध माना जाना था, लेकिन आज आरबीआई ने अंतिम दिन नोट जमा करने की तारीख को बढ़ाते हुए 7 अक्टूबर कर दिया है।
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