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‘संभलकर वाहन चलाओगे, तभी...’ सड़क हादसे रोकने को रांची पुलिस कर रही जागरूक

ranchi-police रांची: सड़क दुर्घटना रोकने लिए रांची पुलिस ने ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। इसके तहत रोड सेफ्टी, ट्रैफिक नियमों के साथ कानून तोड़ने पर सजा की बिंदु और उनके प्रावधानों की भी जानकारी लोगों को दी जा रही है। रांची पुलिस की ओर से सोशल प्लेटफॉर्म पर तमाम जानकारियां और स्लोगन प्रसारित की जा रही है। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। रांची पुलिस की ओर से जारी किए गए स्लोगन में कहा गया है की अगर संभल कर वाहन चलाओगे, तभी तो अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच पाओगे। रांची पुलिस ट्रैफिक नियमों की जानकारी आम लोगों तक ऑनलाइन पहुंचा रही है। ऑनलाइन जानकारी पहुंचाने के लिए ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा जो बुकलेट तैयार किया गया है, उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां सड़क सुरक्षा को लेकर दी गई हैं। तैयार पंपलेट्स में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सजा और जुर्माना के प्रावधान के बारे में भी जानकारी दी गयी है। ये भी पढ़ें..‘जनसमस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली अक्षम्य’, जनता दर्शन पोस्टर में लिखा है कि तेज रफ्तार के शौकीन लोगों को शायद यह जानकारी नहीं होगी कि अगर वो पकड़े गए तो मोटर अधिनियम 2019 की धारा 166 के तहत पहले अपराध के लिए पांच हजार या तीन महीने के कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस अपराध को दोहराते हुए पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना और एक साल का कारावास से दंडित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के नशीला पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने पर चालक को एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत 10 हजार जुर्माना और छह महीने की कारावास तथा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह अपराध दोहराने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना और दो साल तक का कारावास हो सकता है। एसएसपी ने गुरुवार को बताया कि दुर्घटना को रोकने के लिए यह अभियान चलाने को कहा गया है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)