Friday, April 11, 2025
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeदेशरेलवे में माल ढुलाई शुल्क के लिए पहली जून से प्रभावी होंगे...

रेलवे में माल ढुलाई शुल्क के लिए पहली जून से प्रभावी होंगे नये नियम

नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने माल ढुलाई को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह नये नियम एक जून से प्रभावी होंगे।

रेल मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि ऑनलाइन भुगतान प्रणाली एसबीआई के भुगतान गेटवे के माध्यम से माल भाड़ा व्यवसाय विकास (एफबीडी) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर माल भाड़ा और सभी प्रकार के सहायक शुल्कों जैसे प्रीमियम शुल्क (प्रीमियम इंडेंट के मामले में), वैगन पंजीकरण शुल्क, विलंब शुल्क,  रीबुकिंग शुल्क आदि के संग्रह के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एफबीडी के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली 24×7 उपलब्ध रहेगी।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए इच्छुक ग्राहक अथवा द्वितीय ग्राहकों को मांग के इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण (ई-आरडी) की नीति के तहत पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत एफबीडी पोर्टल पर खुद को पंजीकरण कराना होगा।

माल भेजने वाले और माल प्राप्त करने वाले का ग्राहक के रूप में और इंडोर्सी व हैंडलिंग एजेंट का द्वितीयक ग्राहक के रूप में दर्ज किया जाएगा। ई-आरडी में पहले से पंजीकृत ग्राहकों को फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी।इसके लिए सभी ऑनलाइन भुगतान के माध्यम उपलब्ध होंगे।

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें