हाई कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, तीन साल पहले मामले में चलेगा मुकदमा

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने ‘मोदी’ टाइटल वाले लोगों पर की गयी एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ रांची की जिला अदालत ने संज्ञान लिया था। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे मंगलवार को खारिज कर दिया गया। दरअसल, रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में रांची में चुनाव प्रचार के लिए आये कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की एक टिप्पणी को समुदाय विशेष के लिए अपमानजनक बताते हुए स्थानीय सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत वाद दर्ज कराया था।

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शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा मोदी टाइटल वाले सभी लोगों के खिलाफ टिप्पणी निंदनीय, कष्टकारी और दिल को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है, जिस पर रांची सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। बीते साल 17 अक्तूबर को राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस समन को रद्द करने अपील की थी।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि रांची जिला न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ लिये गये संज्ञान में नियमों का पालन नहीं किया गया है। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कहा कि निचली अदालत ने नियमों के अनुकूल संज्ञान लिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी है।

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