मुंबई: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि केस रद्द करने के लिए मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका को जज एसवी कोटवाल ने स्वीकार कर लिया है और मामले की सुनवाई 05 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी के वकील कुशल मोरे ने आज हाई कोर्ट में दायर याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामलों को रद्द करने की मांग की है।
इस याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट के 2019 के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें मानहानि की शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। गौरतलब है कि फरवरी 2019 में महाराष्ट्र स्थित आरएसएस कार्यकर्ता और वकील धृतिमान जोशी ने गौरी लंकेश की हत्या से आरएसएस को जोड़ने के लिए राहुल गांधी और सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जोशी ने अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी ने लंकेश की मौत के 24 घंटे के भीतर संवाददाताओं से कहा था कि “जो कोई भी भाजपा की विचारधारा के खिलाफ, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उस पर दबाव डाला जाता है, उसे पीटा जाता है।
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उन पर हमला किया गया और यहां तक कि उन्हें मार भी दिया गया।” उन्होंने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया कि येचुरी ने यह भी कहा था कि यह आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस के लोग थे जिन्होंने ”लंकेश की हत्या” की, जो दक्षिणपंथी राजनीति की तीखी आलोचना के लिए जाने जाते थे। गांधी और येचुरी दोनों ने मानहानि के आरोप में “दोषी नहीं” होने का अनुरोध किया था, जिसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें जुलाई 2019 में जमानत दे दी। इसके बाद, राहुल गांधी द्वारा मानहानि मामले को रद्द करने के लिए बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था न्यायालय द्वारा।
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