पंजाब

Punjab: भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय सिंगला को मिली जमानत

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत बर्खास्त किए गए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को विजय सिंगला को जमानत प्रदान कर दी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद विजय सिंगला को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद 24 मई को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अचानक उन्हें बर्खास्त कर दिया। विजय सिंगला पर स्वास्थ्य विभाग के हर काम में एक प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप था।

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इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय सिंगला का तर्क है कि उनसे न तो कोई रिकवरी हुई और न ही उन्होंने किसी से कोई पैसा मांगा है। पिछली सुनवाई में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सिंगला के वकील ने कहा था कि उनसे न तो रुपयों की रिकवरी हुई और न ही रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज का कोई स्पष्ट सबूत है। इस पर सरकारी वकील यह स्पष्ट नहीं कर सके कि वह जमानत का विरोध कर रहे हैं या नहीं। हाई कोर्ट ने उन्हें सरकार से पूछने के आदेश देते हुए जमानत पर फैसला रिजर्व रख लिया था।

शुक्रवार को इस केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में सिंगला के वकील ने दलील दी कि उनसे कोई रिकवरी नहीं हुई है। जिस कॉल रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज बताई जा रही है, उसके लिए सिंगला ने वॉयस सैंपल दे दिया है। इसी वजह से सरकारी वकील ने भी सिंगला को जमानत दिए जाने का विरोध नहीं किया।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने ठेके के आवंटन के लिए बठिंडा निवासी से 'शुकराना' शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कि कमीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्रवाई के बाद सीएम मान ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिलने के बाद बर्खास्त किया गया। इसके साथ ही FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि हम एक परसेंट भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

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