RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 दिन की दी मोहलत, अब इस दिन तक होगा लेन देने

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Paytm News: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लागू करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी है। अब यह प्रतिबंध 1 मार्च के बजाय 16 मार्च से प्रभावी होगा। आरबीआई ने कहा कि पीपीबीएल के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हितों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ा दी गई है।

आरबीआई के आदेश में कहा गया है, “15 मार्च 2024 के बाद किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड के अलावा किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समयसीमा से विस्तारित)।”

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इससे पहले 31 जनवरी को जारी आदेश के अनुरूप, इसके ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इत्यादि सहित अपने खातों से शेष राशि को बिना किसी प्रतिबंध के उनकी उपलब्धता तक निकालने या उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाएं (एईपीएस, आईएमपीएस आदि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा भी 15 मार्च, 2024 के बाद बैंक द्वारा प्रदान की जाएंगी। हालांकि, निकासी या उपयोग के उद्देश्य के लिए उपलब्ध ग्राहकों या वॉलेट धारकों द्वारा शेष राशि, एईपीएस, आईएमपीएस और यूपीआई सहित ऐसे फंड ट्रांसफर की अनुमति किसी भी समय दी जा सकती है।

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