मवेशी तस्करी घोटाला: हुसैन को दिल्ली ले जाने वाली याचिका पर विरोध पत्र दायर

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कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन को नई दिल्ली ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, उनके वकील ने बुधवार को शीर्ष अदालत में एक विरोध पत्र दायर किया।

मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीथर्ंकर घोष की एकल पीठ ने हुसैन को नई दिल्ली ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की ईडी की अपील खारिज कर दी। घोष ने कहा कि चूंकि हुसैन से संबंधित मामले की सुनवाई पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल में एक विशेष अदालत द्वारा की जा रही है, तो यह ईडी के लिए इस मामले में संपर्क करने का सही मंच होगा।

हुसैन के वकील को आशंका है कि ईडी के अधिकारी, उन्हें नई दिल्ली ले जाने के लिए सभी पैंतरा अजमा रहे है। वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और इसलिए विरोधी-पत्र दायर किया गया है।

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हुसैन फिलहाल पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल विशेष सुधार गृह में न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि केंद्रीय एजेंसी के पास जेलों में हुसैन से पूछताछ करने की अदालत की अनुमति है, लेकिन ईडी के अधिकारियों को लगता है कि लंबी पूछताछ की आवश्यकता है, जो न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान संभव नहीं है। इसलिए, वे उसे हिरासत में लेना चाहते हैं।

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