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खनन कारोबारी जर्नादन रेड्डी की संपत्ति होगी जब्त, CBI कोर्ट ने कार्रवाई के दिए आदेश

Property mining baron Janardhan Reddy confiscated CBI court orders action

बेंगलुरु: खनन कारोबारी से राजनेता बने जनार्दन रेड्डी को झटका देते हुए सीबीआई की एक अदालत ने मंगलवार को उनकी और उनकी पत्नी अरुणा लक्ष्मी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया, जब तक कि उनके खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटारा नहीं हो जाता। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दायर कर दंपति की 124 संपत्तियों की कुर्की की मांग की है।

हालांकि, अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत केवल 77 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी। कर्नाटक की पूर्व बीजेपी सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट की फटकार के बाद 12 जनवरी को संपत्तियों को कुर्क करने पर सहमति जताई थी. सीबीआई ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जनार्दन रेड्डी से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति मांगी थी। राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी तो सीबीआई ने याचिका दायर की। जनार्दन रेड्डी ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी।

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उन्होंने गंगावती से जीत हासिल की व उनकी पत्नी अरुणा ने बल्लारी सिटी सीट पर भाजपा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। उनकी पार्टी ने हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। अभियान के दौरान, रेड्डी ने दावा किया कि वह अपनी संपत्तियों की जब्ती और आईटी छापे के बारे में ज्यादा परेशान नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी गिरफ्तारी के समय 1,200 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी, लेकिन वह उच्च न्यायालय में केस जीतने में कामयाब रहे। जनार्दन रेड्डी ने यह भी कहा कि उनकी संपत्ति 1,200 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,000 करोड़ रुपए हो गई है।

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