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योगी सरकार ने दी राहत, अब 5000 रुपए में परिवार के किसी भी सदस्य को ट्रांसफर हो सकेगी संपत्ति

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लखनऊः प्रदेश की योगी ने संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड (दान विलेख) में 5000 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री करने की सुविधा दे दी है। शुरूआत में इस सुविधा का लाभ छह महीने के लिए दिया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुए कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अभी तक यह सुविधा महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश में सरकार दे रही है।

यहां परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्तियों के दान विलेखों पर स्टांप शुल्क में छूट देने की व्यवस्था है। भारतीय स्टांप अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार चाहे तो यह छूट दे सकती है। इसी के आधार पर यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। गिफ्ट डीड की सुविधा के तहत पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा-बेटी आएंगे। छूट की इस सुविधा का लाभ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा।

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छूट के बाद राजस्व व रजिस्ट्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर समय-सीमा छह माह से आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। प्रदेश सरकार को इस प्रकार की रजिस्ट्रियों पर वर्ष में लगभग 200 करोड़ रुपये के नुकसान होने का आंकलन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऐसे रजिस्ट्रियों से 174.08 करोड़ और वर्ष 2020-21 में 174.48 करोड़ रुपये की आय स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को हुई थी।

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