टूलकिट मामलाः शुभम चौधरी की गिरफ्तारी पर लगी रोक, कोर्ट ने कही ये बात

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नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट मामले में आरोपित पर्यावरणविद् शुभम कर चौधरी की गिरफ्तारी पर 15 मार्च तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील इरफान अहमद ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में सह-आरोपित निकिता जैकब और शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 15 मार्च को होनी है। उन्होंने शुभम की याचिका पर भी 15 मार्च को ही सुनवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शुभम को बॉम्बे हाईकोर्ट से 12 मार्च तक की सुरक्षा मिली हुई है। तब कोर्ट ने उनसे पूछा कि 15 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने में आपको कोई आपत्ति है। तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं। उसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक 15 मार्च तक बढ़ाते हुए सुनवाई टाल दी।

उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले 3 मार्च को शुभम को ट्रांजिट जमानत दी थी। शुभम के मुताबिक वो ‘एक्सटिंक्शन रेबेलियन’ नामक संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। शांतनु मुलुक और निकिता जैकब भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि टूलकिट मामले में शुभम को झूठे तरीके से फंसाया गया है। पिछले 23 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले में आरोपित दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

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इस मामले में पिछले 14 फरवरी को दिशा रवि को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने शांतनु और निकिता पर आरोप मढ़ दिया। दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता को पूछताछ के लिए पिछले 22 जनवरी को बुलाया था। कोर्ट ने पिछले 9 मार्च को इस मामले के दूसरे आरोपितों शांतनु और निकिता की गिरफ्तारी पर 15 मार्च तक रोक लगा दी थी। कोर्ट दोनों की अग्रिम जमानत याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करेगा। दोनों की जमानत याचिका पर जज धर्मेंद्र राणा ही सुनवाई करेंगे।