लव जिहादः प्रेम विवाह कर युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव, अप्राकृतिक संबंध और गोमांस खिलाने का आरोप

0
143

कोलकाताः शादीशुदा युवती ने छावनी थाना पहुंचकर पति पर अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि उन दोनों ने घर से भागकर कोलकाता में शादी की फिर भिलाई आ गए। शादी के बाद पति ने उसे अप्राकृतिक संबंध बनाने और गोमांस खिलाने का दबाव बनाया। पीड़िता ने अपने परिवार वालों के साथ आकर छावनी थाने में की गई शिकायत की है । पुलिस द्वारा आरोपित के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

इस मामले में भिलाई निवासी एक युवक पर दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं युवक पर महिला के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने और उसे गोमांस खिलाने का भी आरोप लगा है। पीड़िता ने बताया कि लगातार मिल रही प्रताड़ना से परेशान होकर उसने मामले की शिकायत छावनी थाना में दर्ज कराई है। मामला भिलाई के छावनी थाना अंतर्गत कैंप क्षेत्र का है। जहां आरोपित मोहम्मद अकबर (25 वर्ष) का प्रेम प्रसंग 20 साल की पीड़िता से हुआ। इसके बाद दोनों आठ माह पहले दिसंबर में घर से भागे और रायपुर, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली होते हुए कोलकाता गए। अकबर ने पीड़िता को कोलकाता में अपनी बहन के घर पर रखा। इस दौरान पीड़िता के साथ अकबर ने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया। उसी दौरान युवती के घर वालों की शिकायत पर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। कोलकाता भागने के दो महीने बाद दोनों वापस भिलाई लौट आए और थाने में आकर जानकारी दी कि दोनों ने शादी कर ली है।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि अकबर ने उससे वादा किया था कि वो उसे अपना धर्म मानने के लिए कभी मजबूर नहीं करेगा। बावजूद इसके आरोपित व उसके परिजन मिलकर उसे दूसरा धर्म मानने के लिए विवश किया। बात नहीं मानने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। पिछले छह महीनों तक लगातार प्रताड़ना झेलने के बाद रविवार को वह भाग कर अपने माता-पिता के पास आ गई। इसके बाद पीड़िता ने परिवार वालों के साथ जाकर आरोपित के खिलाफ 31 अगस्त को केस दर्ज कराया है।

यह भी पढ़ेंः-गरीबों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, पांच से अधिक लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबी

छावनी थाना प्रभारी विशाल सोन ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरा मामला प्रेम विवाह करने के बाद हुई अनबन से जुड़ा हुआ है। प्रकरण में आरोपित मोहम्मद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। फिलहाल आरोपित फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। आरोपित को पकड़ने के बाद और क्या कुछ इस मामले में निकलकर आता है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, प्रताड़ना और धार्मिक विषयक के तहत अपराध क्रमांक 487 भादवि की धारा 377, 498 ए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर  पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)