Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pradhan mantri fasal bima yojana)के तहत जिले में खरीफ सीजन की फसलों का बीमा कराया जा रहा है। किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमित फसलों को प्राकृतिक या स्थानीय आपदाओं और कीटों आदि से नुकसान होने पर किसानों को बीमा का लाभ दिया जाता है।
कृषि उपनिदेशक आरएस शाक्यवार ने शुक्रवार को बताया कि (pradhan mantri fasal bima yojana) के तहत जिले में पटवारी हल्का स्तर पर बाजरा और धान, तहसील स्तर पर तिल, ज्वार और मूंगफली तथा जिला स्तर पर उड़द की फसलों को अधिसूचित किया गया है। किसानों के लिए खरीफ फसल में अनाज, तिलहन, दलहन सहित सभी फसलों के लिए प्रीमियम दर, जो भी कम हो, बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगी।
कितनी जमीन पर कितना पैसा? Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
बाजरे की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 26,620 रुपये है, जिसमें 2 प्रतिशत बीमा राशि 533 रुपये है। इसी प्रकार धान की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 45,800 रुपये है, जिसमें 2 प्रतिशत बीमा राशि 920 रुपये होगी। ज्वार की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 29,040 रुपये है, जिसमें 2 प्रतिशत बीमा राशि 580 रुपये है। तिल की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 22,990 रुपये है, जिसमें 2 प्रतिशत बीमा राशि 460 रुपये है।
उड़द की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 30,250 रुपये है, जिसमें 2 प्रतिशत बीमा राशि 605 रुपये है। ऋण मुक्त किसान जिस बैंक में खाता है, वहां जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। साथ ही, नजदीकी सीएससी (ग्राहक सेवा केंद्र) और एआईसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी फसल बीमा कराया जा सकता है। इसके अलावा फसल बीमा एप और फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in पर भी बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध है।
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इन दस्तावेजों के आधार पर करा सकते हैं बीमा
किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और जमीन से जुड़े दस्तावेज (खतौनी) आदि के आधार पर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय, स्थानीय बैंक, सीएससी और एआईसी प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है।
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