देश Featured

निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को नहीं मिलेंगे केस से जुड़े दस्तावेज, कोर्ट ने खारिज की याचिका

pooja-singhal रांची: मनी लांड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने रांची के ईडी कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराने की मांग की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता स्नेह सिंह और अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा। अपनी बहस में पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कहा कि चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया से पहले उन्हें उनके केस से जुड़े सभी दस्तावेज दिए जायें। इस पर ईडी के विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और जितने कागजात आरोपितों को दिये जाने थे, वह दिए जा चुके हैं। ये भी पढ़ें..कासंगज जेल में शिफ्ट हुए अब्बास अंसारी, कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर पहुंची चित्रकूट पुलिस उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल फिलहाल अंतरिम जमानत मिलने के बाद न्यायिक हिरासत से बाहर हैं। ईडी ने पांच मई 2022 पूजा सिंघल के ठिकाने पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में पूजा सिंघल के सहयोगी सीए सुमन कुमार के पास से कुल 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे। ईडी ने सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ की और बाद में उन्हें 11 मई, 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस दौरान पूजा सिंघल को ईडी ने पूछताछ के लिए दो बार रिमांड पर भी लिया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)