Jaipur News : प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। जिसके चलते पुलिस महानिरीक्षक सिविल राइट्स की ओर से बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को ऑपरेशन लाडली अभियान की क्रियान्विति करने के निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान के दौरान पुलिस लोगों को विभिन्न तरीकों से समझाइश कर कम आयु के बच्चों को जागरूक किया जा रहा है।
पुलिस महानिरीक्षक ने दी मामले की जानकारी
पुलिस महानिरीक्षक सिविल राइट्स जय नारायण ने बताया कि, समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में ऑपरेशन लाडली अभियान चलाया जा रहा है। बारह नवम्बर यानी मंगलवार (देवउठनी एकादशी) को अबूझ सावे पर होने वाले बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस विभाग की ओर से सोलह नवंबर तक लगातार यह अभियान संचालित कर रहा है। इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस जिला, खण्ड, स्कूल, ग्राम स्तरीय एवं सेवा प्रदाताओं की कार्यशाला का आयोजन कर उपस्थित प्रतिभागियों को अभियान के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है।
बाल विवाह को लेकर प्रशासन अलर्ट
बता दें, विभिन्न माध्यमों जैसे सेवा प्रदाताओं की दुकानों एवं प्रमुख स्थानों पर दीवार लेखन, जागरुकता रैली, शासकीय व धार्मिक कार्यक्रमों में बाल विवाह नही करने की शपथ, जिंगल, डॉक्यूमेंट्री, नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग के साथ दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन आदि के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रभावी जनजागरण किया जा रहा है।
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Jaipur News : मुखबिर प्रोत्साहन योजना को किया जा रहा सुदृढ
इसके साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार 18 साल से कम उम्र की बालिकाओं और 21 साल से कम उम्र के बालकों को बाल विवाह कानून के प्रति भी पुलिस जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि, पुलिस विभाग थाना स्तर पर कार्यरत सीएलजी सदस्यों एवं सुरक्षा सखियों का बाल विवाह की रोकथाम के लिए वांछित सहयोग प्राप्त करने के साथ मुखबिर प्रोत्साहन योजना को सुदृढ किया जा रहा है।