Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लें किसान, इस दिन से पहले करें आवेदन

10
pradhan-mantri-fasal-bima-yojana

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pmfby) के तहत फसल बीमा 31 जुलाई 2023 तक कराया जा सकता है। इसके लिए जिले के ऋणी एवं गैर ऋणी किसान निकटतम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंकों में जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – (fasal bima) के अंतर्गत फसल बीमा योजना खरीफ एवं रबी फसल मौसम 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 हेतु लागू की गई है। जिसके अंतर्गत खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द एवं मूंग फसलें शामिल हैं। वहीं रबी सीजन के लिए चना, गेहूं सिंचित एवं असिंचित तथा सरसों एवं राई की फसल अधिसूचित की गई है। जिसके लिए खरीफ फसल के लिए बीमा राशि का 2 प्रतिशत और रबी फसल के लिए बीमा राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक प्रीमियम, जो भी अधिक हो, प्रीमियम के रूप में वहन किया जाएगा। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है।

ये भी पढ़ें :- Free Silai Machine Yojana 2024 : फ्री सिलाई मशीन योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (fasal bima yojana) के अंतर्गत चयनित एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जिले में 3 वर्षों के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। खरीफ फसल के लिए बीमा राशि प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, जिसके तहत धान सिंचित के लिए 52 हजार रुपये, असिंचित धान के लिए 44 हजार रुपये, मक्का के लिए 40 हजार रुपये, अरहर के लिए 22 हजार रुपये, 20 हजार रुपये उड़द एवं मूंग, कोदो के लिए 15 हजार रूपये, कुटकी के लिए 16 हजार रूपये एवं रागी के लिए 11 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – (प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना)
योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
संबंधित विभाग कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
शुरू किया केंद्र सरकार द्वारा
लाभार्थी भारत देश के सभी किसान.
मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता
अधिकतम राशि 2 लाख रुपए
हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1111 / 1800-110-001
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारीक वेबसाइट pmfby.gov.in

 

वहीं, धान सिंचित, धान असिंचित एवं मक्का फसल के लिए अधिसूचित फसल क्षेत्र ग्राम के लिए 10 हेक्टेयर तथा अधिसूचित फसल उड़द, मूंग, अरहर, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल के लिए 20 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। उपसंचालक कृषि ने जिले के अधिक से अधिक कृषकों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित तिथि 31 जुलाई 2023 तक अनिवार्य रूप से अपनी फसलों का बीमा करायें तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत लाभान्वित हों।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)