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कोर्ट ने कहा- पराए पुरुष से शारीरिक संबंध मानसिक क्रूरता, पति तलाक लेने का हकदार

Marital rape is an anomaly of married life   जयपुरः फैमिली कोर्ट नंबर 1 महानगर प्रथम ने एक मामले में पत्नी के पराए पुरुष से शारीरिक संबंध को गंभीर मानसिक क्रूरता माना है। अदालत ने कहा कि अदालत में पेश किए गए वीडियो, तस्वीरें और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि अपार्थिया ने शादी के बाद भी अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ऐसी स्थिति में आवेदक पति उससे तलाक लेने का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि आवेदक महिला ने अपने पति द्वारा बनाए गए अवैध संबंधों के संबंध में बनाए गए वीडियो और तस्वीरों को फर्जी बताया है, लेकिन न तो उसके द्वारा इनकार किया गया है और न ही पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ऐसे में यह साबित हो जाता है कि पत्नी के किसी अन्य पुरुष से अवैध संबंध हैं। कोर्ट ने यह आदेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति के तलाक आवेदन को मंजूर करते हुए दिया। मामले के अनुसार पति ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी पेश की। जिसमें कहा गया था कि उसकी शादी प्रार्थी महिला से चार फरवरी 2020 को हुई थी। विवाह के कुछ दिनों बाद महिला ने प्रार्थी से तलाक देने को कहा। इस दौरान वह उसके साथ ठीक से बर्ताव भी नहीं करती थी और आए दिन झगड़ा करती रहती थी। और जुलाई 2020 में वह अपने भाई के साथ चली गई। इसी बीच अक्टूबर 2020 में प्रार्थी ने सोशल मीडिया पर एक अन्य महिला से संपर्क किया। महिला ने बताया कि उसका पति प्रार्थी की पत्नी से अवैध संबंध बना रहा था। यह भी पढ़ेंः-bullion market: लगातार गिरावट के बाद सोना-चांदी में लौटी चमक, जानिए आज का रेट इसके बाद महिला ने आवेदक से मुलाकात की और आवेदक की पत्नी और उसके पति की अंतरंग स्थितियों के वीडियो और फोटो दिए। ऐसे में प्रार्थी आहत हुआ और उसने मानसिक प्रताड़ना के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। वहीं प्रार्थी पत्नी की ओर से कहा गया कि यह वीडियो व फोटो फर्जी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मानसिक क्रूरता के आधार पर अर्जी स्वीकार करते हुए तलाक की डिक्री जारी की है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)