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कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से नहीं हटेगी प्रधानमंत्री की फोटो, याचिकाकर्ता पर लगा 1 लाख का जुर्माना

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुमार्ना लगाया। न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि यह एक गलत मकसद से दायर की गई एक तुच्छ याचिका है और मुझे एक मजबूत संदेह है कि याचिकाकर्ता के लिए राजनीतिक एजेंडा भी है। मेरे अनुसार, यह एक प्रचार उन्मुख मुकदमा है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि टीकाकरण प्रमाणपत्र उसका निजी स्थान है और इस पर उसके कुछ अधिकार हैं। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उन्होंने अपने टीकाकरण के लिए भुगतान किया था, इसलिए राज्य को उन्हें जारी किए गए प्रमाण पत्र में प्रधानमंत्री की तस्वीर डालकर क्रेडिट का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

संयोग से, जब यह याचिका इस महीने की शुरूआत में आई, तो न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से पूछा कि टीकाकरण प्रमाण पत्र पर मोदी की तस्वीर होने पर उन्हें शर्म क्यों आती है। उन्होंने कहा कि वह न्यायिक समय बर्बाद कर रहे है।

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आपको पीएम से शर्म आती है क्या?

कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता से पूछा था कहा कि प्रधानमंत्री को देश की जनता ने चुना है। ऐसे में वैक्‍सीन सर्टिफ‍िकेट पर उनकी तस्वीर लगाने में क्या गलत है। क्या आपको प्रधानमंत्री पर शर्म आती है? लोगों के अलग-अलग राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन वह हम सबके प्रधानमंत्री हैं।

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