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पशु तस्करी घोटाला: अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक को दिल्ली ले जाने वाली याचिका खारिज

Kolkata High Court

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन को नई दिल्ली ले जाने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ट्रांजिट रिमांड की अपील मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति र्तीथकर घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मुख्य रूप से दो आधारों पर ट्रांजिट रिमांड के लिए ईडी के आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि नई दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा ईडी की इसी तरह की याचिका को खारिज किए जाने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया।

उन्होंने कहा कि सहगल हुसैन से संबंधित मामले की सुनवाई पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल में एक विशेष अदालत द्वारा की जा रही है और वह विशेष अदालत इस मामले में ईडी से संपर्क करने का सही मंच होता। न्यायमूर्ति घोष ने यह भी देखा कि जिस तरह से ईडी मामले में कई अदालतों में जाने के विकल्प खुले रख रहा था, वह कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले दिन में, न्यायमूर्ति घोष ने ईडी से पीठ को एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट दाखिल कर यह बताने को कहा कि वह हुसैन को दिल्ली ले जाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है।

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चूंकि मुख्य मामला नई दिल्ली में दर्ज किया गया है और ईडी अधिकारी नई दिल्ली से ही कोलकाता आ रहे हैं, इसलिए पीठ इस दलील से संतुष्ट नहीं हुई कि हुसैन को पूछताछ के लिए नई दिल्ली ले जाने की जरूरत है। हालांकि, अदालत ने ईडी के पास आसनसोल विशेष सुधार गृह में सहगल हुसैन से पूछताछ करने का विकल्प खुला रखा है, जहां वह न्यायिक हिरासत में बंद है। संयोग से, मंडल को भी उसी सुधार गृह में रखा गया है।

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