हरियाणा

सख्ती! धार्मिक स्थलों पर नहीं खोल सकेंगे पार्टी कार्यालय, अलर्ट पर टीम

Party offices will not be opened at religious places

गुरुग्रामः लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण कर कार्यालय नहीं खोलना चाहिए। किसी भी धार्मिक परिसर में चुनाव कार्यालय नहीं खोला जाएगा। यह बात डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने निर्देश जारी करते हुए कही।

भाषा पर नियंत्रण रखने के निर्देश

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ये चुनाव पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी चुनाव के लिए रैली या रोड शो आयोजित करना चाहता है तो उसे सहायक निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है। रोड शो के दौरान सड़क पर जाम नहीं लगना चाहिए। जिस स्थान पर अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक दल रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगा। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा।

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टीम रखेगी सख्त नजर

इसके अलावा शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के पास भी कोई कार्यालय नहीं खुलेगा। जिले में स्थापित मतदान केंद्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में कोई भी कार्यालय नहीं खुलेगा। कार्यालय में केवल पार्टी का झंडा और बैनर के साथ पार्टी चिन्ह का फोटो ही लगाया जा सकेगा। कार्यालय में प्रयोग होने वाले बैनरों का आकार चार गुणा आठ फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निगरानी टीमें भी चुनाव कार्यालयों पर नजर रखेंगी। यदि प्रचार के लिए अधिक संसाधनों या धन का उपयोग किया जा रहा है, तो ये टीमें इसे रिकॉर्ड कर सकती हैं।

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