Home प्रदेश ओडिशा में 1 अगस्त तक जारी रहेगा आंशिक लॉकडाउन

ओडिशा में 1 अगस्त तक जारी रहेगा आंशिक लॉकडाउन

भुवनेश्वर: ओडिशा के 10 तटीय जिलों में कोविड-19 की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं होने के कारण ओडिशा सरकार ने गुरुवार को आंशिक लॉकडाउन को 1 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने कहा, “ओडिशा की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट (टीपीआर), जो 1 जुलाई को 5 फीसदी थी, अब 3 फीसदी से नीचे आ गई है। रोजाना संक्रमण के मामले पहले की रिपोर्ट के 3,000 से घटकर 2,000 हो गए हैं। राज्य के कुल रोजाना मामलों में केवल कटक और खुर्दा जिलों में 40 प्रतिशत का योगदान है। इसका मतलब है कि स्थिति में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ है।”इसलिए, राज्य में आंशिक तालाबंदी को और दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। महापात्र ने कहा कि जिलों (श्रेणी ए और बी) का प्रचलित वर्गीकरण राज्य में जारी रहेगा और प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।

कम संक्रमण दर वाले 20 जिलों (श्रेणी ए) को शुक्रवार से बाकी 10 जिलों (श्रेणी बी) की तुलना में राहत मिलेगा। खुर्दा, कटक, पुरी, बालासोर, भद्रक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज और नयागढ़ श्रेणी बी में हैं। श्रेणी ए जिले हैं – अंगुल, ढेंकनाल, क्योंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, कालाहांडी, बलांगीर , नुआपाड़ा, सोनपुर, गंजम, गजपति, कंधमाल, बौध, कोरापुट, नबरंगपुर, मलकानगिरी और रायगढ़ हैं।

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महापात्र ने कहा कि 20 ए श्रेणी के जिले में दुकानें सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी, वहीं श्रेणी बी के जिलों (तटीय जिलों) में दुकानें सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी। इसी तरह, बी श्रेणी के जिलों में सप्ताहांत बंद जारी रहेगा जबकि शेष 10 जिलों में सप्ताहांत बंद नहीं रहेगा। हालांकि, पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू रहेगा।

मुख्य सचिव ने कहा, शुक्रवार से राज्य भर में बस (केवल बैठने की क्षमता के साथ), टैक्सी और ऑटो रिक्शा सेवाएं फिर से शुरू होंगी। हालांकि, रथ यात्रा के मद्देनजर 25 जुलाई तक पुरी के लिए किसी भी बस सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अंतर-राज्यीय बस संचालन की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने बताया कि जिम, पार्लर, स्पा और सैलून शुक्रवार से पूरे राज्य में कोविड -19 प्रोटोकॉल के पालन में फिर से खुलेंगे, जबकि राज्य भर में स्कूल, सिनेमा हॉल, पार्क, प्रदर्शनियां और मॉल बंद रहेंगे। विवाह समारोह और अंतिम संस्कार प्रतिबंध लागू रहेंगे जबकि बार बंद रहेंगे। रेस्तरां को केवल टेकअवे की अनुमति होगी और परिसर में अंदर खाने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने आगे कहा कि शादियों में अधिकतम 25 व्यक्तियों की उपस्थिति और अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति, सामुदायिक दावत, सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध 1 अगस्त तक जारी रहेगा। राज्य सरकार ने भी दर्शकों की भागीदारी के बिना आउटडोर खेल आयोजनों की अनुमति दी है। ओडिशा के सभी 30 जिलों में आउटडोर और इनडोर फिल्म की शूटिंग भी जारी रहेगी। कृषि, मत्स्य पालन, निर्माण और औद्योगिक सहित सभी आर्थिक गतिविधियां बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेंगी।

महापात्र ने कहा कि पार्क, मॉल, सिनेमा हॉल, प्रदर्शनी, मेला, जात्रा, शिक्षा संस्थान, बार आदि, जिन्हें पिछले लॉकडाउन दिशानिर्देशों में अनुमति नहीं दी गई थी, प्रतिबंधित रहेंगे।कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने वाले 20 कम संक्रमित जिलों में ही साप्ताहिक हाट और रोज के बाजार की अनुमति होगी। हालांकि, 10 तटीय जिलों में रोज वाले बाजार और साप्ताहिक हाट बंद रहेंगे।

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