उत्तर प्रदेश

यूपीः पंचायत का फरमान, शराब पी तो भरना होगा भारी जुर्माना

सहारनपुरः जिले के कस्बा अंबेहटा क्षेत्र के गांव बंदाहेड़ी में बुलाई गई एक पंचायत ने नशाखोरी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फरमान सुनाया है। अगर गांव में किसी ने भी शराब पी तो 11 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं तेज आवाज में डीजे बजाने और हुड़दंग करने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। पंचायत में कुछ और भी निर्णय किए गए। पंचायत ने कहा कि खुशियों के मौके पर आने वाले किन्नरों को भी कोई 500 या फिर 1100 रुपये ही देगा। फिजूल खर्च नहीं करेंगे। साफ कह दिया कि अगर किसी ने भी पंचायत में हुए इन नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और उसके बाद पंचायत जो फैसला करेगी जो भी दंड देगी उसे भी स्वीकार करना होगा।

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नकुड़ थाना क्षेत्र के कस्बा अम्बेहटा क्षेत्र के गांव बंदा खेड़ी में ग्रामीण पिछले लंबे समय से नशाखोरी कुरीतियों और फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने तय किया कि बधाई लेने के लिए अगर किन्नर दहलीज पर आते हैं तो उन्हें 500 या फिर 1100 रुपये ही दिए जाएं। अगर अब गांव में कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई तेज आवाज में डीजे बजाता है तो उस पर भी सख्ती रहेगी। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी।

यह भी तय हुआ कि शादी के कार्ड और निमंत्रण भी केवल व्हाट्सअप और फोन के जरिए ही भेजा जाएगा। पंचायत ने कहा कि वह पहला जमाना था, जब लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। संपर्क के साधन कम थे, उस समय निमंत्रण भेजना पड़ता था। अब सारे संसाधन हैं तो इनका उपयोग सिर्फ रील देखने या वीडियो देखने के लिए नहीं होना चाहिए, सदुपयोग भी होना चाहिए। इसलिए व्हाट्सअप पर ही निमंत्रण भेजे जाएंगे। इसके साथ-साथ तय हुआ कि बच्चों की शिक्षा पर पंचायत भी खर्च करेगी। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे चौधरी धर्मपाल सिंह और संचालन कर रहे सुखदेव ने स्पष्ट रूप से कहा कि फिजूलखर्ची नहीं होगी और फिजूलखर्ची में परिवारों का जो पैसा बचेगा उसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च किया जाएगा।

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