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Pakistan: इमरान खान को बड़ी राहत, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में मिली जमानत

imran-khan इस्लामाबादः इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने शुक्रवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुरक्षात्मक जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की दो सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से गिरफ्तार पूर्व प्रधानमंत्री (Former PM) को 15 दिन की सुरक्षात्मक जमानत दी। इसके साथ ही न्यायालय ने 17 मई तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former PM Imran Khan) को किसी भी नए मामले में गिरफ्तार न करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ्तारी को ’’गैरकानूनी’’ करार दिए जाने के एक दिन बाद हाई कोर्ट (High Court) के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष खंडपीठ का गठन किया था। न्यायालय (Court) के कल और आज के फैसले से साफ हो गया है कि इमरान खान (Imran Khan) नियाजी को फिलहाल पूरी तौर से राहत मिल गई है। उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज कर जेल नहीं भेजा जा सकेगा। न्यायालय (Court) के रुख सरकार और सेना दोनों के लिए एक झटका माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को सफेद चश्मा पहने इमरान खान (Imran Khan) हल्के नीले रंग की सलवार कमीज और गहरे नीले रंग का वेस्टकोट पहने एक सेलिब्रिटी की तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) पहुंचे। पहले सत्र के दौरान इमरान खान (Imran Khan) ने एक सवाल के जवाब में बताया कि उन्हें अपनी गिरफ्तारी के दौरान एनएबी (NAB) अधिकारियों ने लैंडलाइन के माध्यम से अपनी पत्नी से बात करने की अनुमति दी थी। उस वक्त सैकड़ों पुलिस और अर्धसैनिक बल संघीय राजधानी में न्यायिक ढांचे के परिसर की सुरक्षा में तैनात थे।

इमरान खान को सभी 201 मामलों में दी जमानत

पाकिस्तान (Pakistan) में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) ने शुक्रवार को सभी 201 मामलों में जमानत दे दी है। कोर्ट ने 17 मई तक जमानत देने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। हालांकि, अभी भी पंजाब प्रान्त के चार मामलों में इमरान खान (Imran Khan) कोर्ट नंबर 4 में सुनवाई के लिए मौजूद हैं। पूरे देश में अघोषित मार्शल लॉ जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन इमरान खान (Imran Khan) ने देश में शांति की अपील की है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने इमरान के सुरक्षित स्थान पर पहुंचने तक आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया है। ये भी पढ़ें..Jharkhand: IAS छवि रंजन को राहत नहीं, कोर्ट ने ईडी को... भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court से इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना मामले में भी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने इस अभियोग पर स्थगन आदेश जारी किया है। दूसरी ओर, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court)  ने 2 सप्ताह के लिए जमानत दे दी है। इससे पहले हाई कोर्ट (High Court) में सुनवाई शुरू होते ही हंगामा मच गया। पेशी के दौरान इमरान समर्थक वकीलों ने कोर्ट रूम में इमरान के नारों से हंगामा कर दिया, जिससे जज रूम छोड़कर चले गए। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। बीती शाम को इमरान ने अपने समर्थकों से शांति की अपील करते हुए दावा किया कि हिरासत में उन्हें डंडों से पीटा गया। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार किसी अपराधी के साथ भी स्वीकार नहीं है। पूर्व पीएम (Former PM) ने कहा कि उनके खिलाफ 145 केस दर्ज हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी एक आतंकी की तरह की गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) को मंगलवार को अर्धसैनिक बलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था। इमरान खान (Imran Khan) की रिहाई को लेकर उनकी पार्टी के समर्थक सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पर हमलावर हो गए और देश भर से हिंसा, आगजनी और सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)