नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली महिला और उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। जस्टिस रेखा पल्ली की कोर्ट ने महिला की सुरक्षा 22 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
कोर्ट ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है क्योंकि ये उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश भी नहीं हुआ है। पुलिस का पक्ष सुने बिना उचित आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के सुप्रीम कोर्ट में आधिकारिक वकील को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील समीर वशिष्ठ ने कहा कि पुलिस ने याचिकाकर्ता को उसके दिए पते पर ढूंढ़ने की कोशिश की लेकिन उसे ढूंढ़ा नहीं जा सका। तब महिला की ओर से पेश वकील तान्या अग्रवाल ने कहा कि महिला अपना पता लगातार बदल रही है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। उन्होंने महिला को अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की। इसके पहले पिछले एक जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि महिला और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए।
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महिला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहनेवाली है। महिला दिल्ली में ही रहती है। याचिका में कहा गया था कि महिला ने पिछले 27 मई को अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। जब से उसने इस्लाम कबूल किया है तब से प्रदेश पुलिस के अधिकारी उसे और उसके नजदीकी रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं। याचिका में महिला ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा था कि मीडिया के लोग भी उसे और उसके परिजनों को परेशान कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि महिला बालिग है और उसे अपनी मर्जी का धर्म मानने की संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है।