हिसारः राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के इलाज के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से जारी पत्र राज्य के सभी सिविल सर्जन, सभी प्रधान चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सा अधीक्षक सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजा गया है।
स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर जारी किए गए पत्र के अनुसार कोई भी सरकारी अस्पताल कोई पहचान पत्र या अन्य कागजात न होने पर भी किसी मरीज के इलाज से मना नहीं कर सकता। यदि कहीं पर ऐसी त्रुटि सामने आती है तो संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि हरियाणा में किसी भी प्रकार के इलाज के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। इलाज के लिए कोई भी पहचान पत्र दिया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन स्थिति में किसी प्रकार के पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। पत्र में कहा गया है कि यदि किसी मरीज के पास आधार कार्ड या किसी तरह का पहचान पत्र नहीं है तो भी उसके इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए। महानिदेशक की ओर से लगभग एक सप्ताह पूर्व जारी किए गए आदेश अब जिला स्तर पर अधिकारियों को मिल गये हैं।
महानिदेशक के पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई मरीज गंभीर स्थिति में अस्पताल में आता है तो उसकी जांच व इलाज तुरंत किया जाए। ऐसे आपात मरीज के रिकॉर्ड के लिए फाइल बाद में तैयार की जाए। पत्र में चेतावनी दी गई है कि इन आदेशों की पालना न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। पत्र की प्रति राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, एनएचएम निदेशक, एचएसएचआरसी के कार्यकारी निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक व निदेशालय में कार्यरत सभी निदेशक को भी सूचना के तौर पर भेजी गई है।
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