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Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग और सट्‌टेबाजों की खैर नहीं ! केंद्र सरकार ने जारी सख्त आदेश

Online Gaming: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 1298 ब्लॉक ऑर्डर जारी किए हैं। ये आदेश ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग वेबसाइट को बंद करने के लिए जारी किए गए हैं। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न होने वाले जोखिम और लत को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-24 के बीच ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ/गेमिंग वेबसाइटों (मोबाइल एप्लिकेशन सहित) से संबंधित 1,298 ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए हैं।

Online Gaming: क्या कहना है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का

रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सरकार की नीतियों का उद्देश्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ऑनलाइन गेम से उत्पन्न होने वाली विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया। आईटी नियम, 2021 ऑनलाइन गेमिंग के लिए अन्य मध्यस्थों, सोशल मीडिया मध्यस्थों या प्लेटफार्मों सहित ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व लगाते हैं।

सट्टेबाजी के कारण आत्महत्या के मामले बढ़े

लोकसभा सदस्यों ने ऑनलाइन जुआ और सट्टे के विस्तार पर चिंता व्यक्त की। इसके कारण खासकर युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। इस संदर्भ में वैष्णव ने कहा कि पिछले वर्ष 1097 जुआ और सट्टे की वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन गतिविधियों के कारण नियमों और कानूनों के उल्लंघन के बारे में जो भी शिकायत प्राप्त होती है, उस पर कार्रवाई की जाती है।

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शिकायतों पर तुरंत होगी कार्रवाई

केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा को बताया कि ऐसे मध्यस्थों को किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी सूचना को होस्ट, संग्रहीत या प्रकाशित नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, वे अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य हैं, जिसमें आईटी नियम, 2021 के तहत वर्गीकृत गैरकानूनी सूचनाओं को हटाने की दिशा में उनकी त्वरित कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा, बच्चों के लिए हानिकारक, मनी लॉन्ड्रिंग या जुए से जुड़ी किसी भी सूचना के खिलाफ शिकायतों पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

आईटी अधिनियम में ये है प्रावधान

आईटी अधिनियम में संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में मध्यस्थों को विशिष्ट सूचना/लिंक तक पहुंच को अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने का प्रावधान है। गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भी अपने प्रकाशन “भारत में अपराध” में अपराध पर सांख्यिकीय डेटा प्रकाशित करता है।

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