Omar Abdullah petition reject: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। बता दें कि जस्टिस संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली बेंच ने उमर अब्दुल्ला की याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला
उमर अब्दुल्ला ने पायल अब्दुल्ला पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 30 अगस्त 2016 को उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका भी खारिज कर दी थी। उमर अब्दुल्ला ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला को अंतरिम गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने 1.5 लाख रुपये देने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने उमर को अपने बेटे की शिक्षा के लिए हर महीने 60,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
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मामले में क्या बोलीं पायल अब्दुल्ला
सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि पायल और उनके दोनों बेटों द्वारा मांगा गया गुजारा भत्ता स्वीकार्य नहीं है। उमर की इस दलील का पायल अब्दुल्ला के वकील ने कड़ा विरोध किया और कहा कि पायल 2016 से अकेली रह रही हैं और उन्हें कोई खर्च नहीं दिया जा रहा है। उनके पास अपने बेटों की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उमर ने कहा था कि पायल अपना गुजारा खुद कर सकती हैं क्योंकि उनका खुद का बिजनेस है और दिल्ली में एक घर भी है। बेटे भी अब बड़े हो गए हैं और गुजारा भत्ता नहीं मांग सकते।
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