जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी अभ्यर्थियों की सूची में अयोग्य अभ्यर्थियों को शामिल करने और अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं देने पर चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक समेत अन्य से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश जयराम की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने गत मई माह में हुई नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन किया था। उनके पास निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र भी है, लेकिन उन्हें बोनस अंक का लाभ नहीं दिया गया। वहीं, दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी सूची में ऐसे अपात्र लोगों को भी शामिल कर लिया गया, जिनके पास वैधानिक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन की सूची भी विवादित है। इस लिस्ट में एक उम्मीदवार का नाम एयर बोल्ट और उनके पिता का नाम एप्पल वॉच है। याचिका में यह भी कहा गया कि दस्तावेज सत्यापन के लिए 90 साल के एक अभ्यर्थी को भी बुलाया गया है।
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दस्तावेज़ सत्यापन सूची में इस उम्मीदवार की जन्मतिथि 9 नवंबर, 1933 दर्शाई गई है। याचिका में कहा गया कि ऐसी त्रुटियां साबित करती हैं कि दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार की गई सूची कितनी गंभीरता से तैयार की गई है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि इस सूची को रद्द कर नये सिरे से सूची जारी की जाये और याचिकाकर्ता को बोनस अंकों का लाभ देकर चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाये। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर के करीब सात हजार पदों पर भर्ती निकाली है।
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