भोपाल: मध्य प्रदेश के वाहन चालकों के लिए यह अच्छी खबर है। अब वाहन चालक का लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए उन्हें परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे अब लर्निंग लाइसेंस घर बैठे ही बन सकेंगे। राज्य में लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को संपर्क रहित किया गया है। संपर्क रहित सेवा के अंतर्गत आवेदक को आरटीओ ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक को अपने आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ऑनलाइन सारथी बेबसाइट पर आवेदन करना होगा तथा निर्धारित फीस डिजिटल माध्यम से जमा करनी होगी ।
इस नई व्यवस्था के तहत संपर्क रहित लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु जब आवेदक अपने आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगा तब आधार में दर्ज आवेदक का नाम, अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, पता एवं आवेदक का फोटो स्वत: आवेदन फॉर्म में दर्ज हो जाएंगे, जिसमें किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा फेरबदल किया जाना संभव नहीं होगा। आवेदन के साथ आवेदक को अपने फिजिकल फिटनेस संबंधी घोषणा ऑनलाइन दर्ज करनी होगी तथा घोषणा में दिए गए वादों के विरुद्ध यदि आवेदक फिजिकली अनफिट पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन नहीं हो पाएगा। आवेदक के फिजिकली फिट होने पर ही आवेदन सबमिट होगा। आवेदन सबमिट होते ही आवेदक को एसएमएस के माध्यम से आवेदन नंबर प्राप्त हो जाएगा ।
इस नई व्यवस्था में आवेदक को डिजिटल फीस जमा करने पर एसएमएस के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पासवर्ड प्राप्त हो जायेगा। आवेदक को अपने कम्प्यूटर पर एक टेस्ट देना होगा जिसमे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक संकेतो से सम्बंधित इन प्रश्नो का प्रकार वस्तुनिष्ट होगा। टेस्ट में 60 फीसदी सही जवाब देने पर आवेदक टेस्ट में उत्तीर्ण माना जाएगा व लर्निंग लाइसेंस स्वत: ऑनलाइन जारी हो जाएगा, जो आवेदक द्वारा प्रिंट किया जा सकेगा । महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
राज्य के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बना सकेंगे। ऑनलाइन लाइसेंस बनने से जहाँ एक ओर आम जनता को परिवहन कार्यालय में लगने वाली लम्बी कतारों से मुक्ति मिलेगी वही एजेन्टों से छुटकारा भी मिलेगा।
परिवहन मंत्री राजपूत ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस सुविधा से हर साल लगभग 10 लाख युवा घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे।
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उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सम्पर्क रहित सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से सम्पूर्ण भारतवर्ष के परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटीकरण ई ट्रासपोर्ट की सुविधा प्रदान कर रहा है। वाहन पंजीयन सम्बन्धी सेवाएं सॉफ्टवेयर एवं लाइसेंस संबंधी सेवायें सारथी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदान की जा रही है।