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अब उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू, जारी किये गये नये दिशा-निर्देश

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था एक बार फिर से लागू कर दी है। मुख्य सचिव की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रोन संक्रमण क्षमता के प्रभाव को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया है। प्रदेश में विदेश आए एक युवती में ओमिक्रोन संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से पूरी सावधानी बरती जा रही है। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की ओर से 21 और 25 दिसम्बर को जारी आदेश को संशोधित कर नए आदेश के तहत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश को सभी जिलाधिकारी के साथ सचिव, अपर सचिव, पुलिस अधिकारियों, विभागाध्यक्ष सहित संबंधित अधिकारी को आदेश का पालन को लेकर आदेश पत्र को प्रेषित किया गया।

ये सेवाएं रहेंगी संचालित-
समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) संचालित रहेंगी।
विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति है।
तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है। जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट
राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं।
डाकघरों सहित डाक सेवाओं को रहेगी छूट।

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दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं, डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं। सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।
सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने,उतारने की अनुगति है।
सामग्री के आवागमन को राज्य एवं अंतरराज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति है।
रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसो, टैक्सियों ,ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज, टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी।

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