अब लड़कियां भी दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

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नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने लड़कियों को नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। एनडीए की परीक्षा पांच सितंबर को होनी है। परीक्षा के रिजल्ट आगे चलकर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने महिलाओं को समुचित अवसर दिए जाने को लेकर सेना के उदासीन रवैये की आलोचना की।

कोर्ट ने कहा कि सेना को अपना रुख बदलने की जरूरत है। अब तक लड़कियों को एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2020 को सेना में महिलाओं के कमांडिग पदों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी किया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि महिलाओं को युद्ध के सिवाय हर क्षेत्र में स्थायी कमीशन दिया जाए।

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उल्लेखनीय है कि सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में अभी तक लड़कियों को प्रवेश की इजाजत नहीं थी और इसी बात को लेकर 18 अगस्त को उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसके बाद न्यायालय की तरफ से यह फैसला लिया गया कि अब लड़कियां भी एनडीए परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि यह परीक्षाएं दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे।

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