अब महानगरों में तीन दिन के अंदर मिलेगा बिजली कनेक्शन

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Electricity Connection: अब महानगरों में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन दिनों के अंदर बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम में संशोधन को मंजूरी दी है।
संशोधन के तहत पूर्व में तय किए गए समय को आधा कर दिया गया है। नगरपालिका क्षेत्र में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में बिजली कनेक्शन जारी करना होगा। लोगों के घरों पर लगने वाले सोलर संयंत्र के साथ ही बहुमंजिला इमारतों में एकल बिंदु कनेक्शन दिए जाने के नियमों को भी शिथिल कर दिया गया है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसके लिए विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके पूर्व महानगरों में बिजली कनेक्शन देने की अवधि सात दिन, नगर पालिका परिषद में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन तय की गई थी। उपभोक्ता हित में लिए गए फैसले को प्रदेश में लागू किए जाने को लेकर उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया है। प्रस्ताव के तहत सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की गई है, साथ ही विद्युत वितरण संहिता में संशोधन की मांग की गई है। नई व्यवस्था से घर की छतों पर लगने वाले सोलर सिस्टम की स्थापना तेजी से की जा सकेगी।

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उपभोक्ता की शिकायत पर बिजली खपत की जांच के लिए वितरण कम्पनी द्वारा चेक मीटर लगाने का प्रावधान किया गया है। आवासीय कॉलोनियों में कॉमन एरिया और बैकअप जनरेटर के लिए अलग बिलिंग की सुविधा भी दी गई है। नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए अलग से कनेक्शन भी ले सकेंगे। हाउसिंग सोसाइटियों, बहुमंजिला इमारतों, कॉलोनियों आदि में रहने वाले मालिकों के पास अब सभी के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन या एकल बिंदु कनेक्शन चुनने का विकल्प होगा। इस विकल्प का प्रयोग वितरण कम्पनी द्वारा किए जाने वाले पारदर्शी मतदान पर आधारित होगा। एकल बिंदु कनेक्शन के माध्यम से आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं और व्यक्तिगत कनेक्शन का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले टैरिफ में समानता लाई गई है।

(रिपोर्ट-पंकज पाण्डेय, लखनऊ)

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