नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने Newsclick के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस तुषार राव गाडेला ने मामले पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।
वकील से मिलने की दी इजाजत
आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी अवैध है। दोनों को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया। आरोपी का पक्ष सुने बिना ही हिरासत का आदेश पारित कर दिया गया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले पर जवाब देने के लिए समय मांगा। 5 अक्टूबर को, पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यूएपीए के तहत गिरफ्तार न्यूज क्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को एफआईआर की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया था। 4 अक्टूबर को कोर्ट ने पुरकायस्थ को अपने वकील से मिलने की इजाजत दी थी।
न्यूयार्क टाइम्स ने छापी थी खबर
पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम ने चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए न्यूज क्लिक को पैसे दिए थे।
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3 अक्टूबर को कोर्ट ने पुरकायस्थ और न्यूज़क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इस मामले में 3 अक्टूबर को कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्टों के घर पर छापेमारी की गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया।
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