अधिवक्ता संरक्षण कानून की मांग पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 25 मई को

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को दिल्ली में लागू करने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 25 मई को करने का आदेश दिया।

याचिका अधिवक्ता दीपा जोसेफ और अल्फा फिरिस दयाल ने दायर की है। सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) की ओर से पेश अधिवक्ता केसी मित्तल ने कहा कि दिल्ली की बार काउंसिल और सभी जिला न्यायालयों के बार संघों की समन्वय समिति अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और समन्वय समिति उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कानून सचिव सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रही है। कोर्ट ने बीसीडी की दलीलें सुनने के बाद बीसीडी और समन्वय समिति को इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

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याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। याचिका में पूर्व में द्वारका में अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नरवाल की हत्या का जिक्र किया गया है. याचिका में 2021 में हाईकोर्ट ने अदालतों की सुरक्षा को लेकर स्वत: संज्ञान लेने का भी जिक्र किया है।

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