भोपाल : वैश्विक महामारी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मध्यप्रदेश में दर्ज सामान्य आपराधिक मामले वापस लिये जायेंगे। गृह विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिये गये निर्देश एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एडवायजरी के अनुसार राज्य सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि व्यापक जनहित में सभी जिलों के कलेक्टरों को वैश्विक महामारी कोविड के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं लॉकडाउन के उल्लंघन से संबंधित दर्ज सभी सामान्य आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने कहा कि केन्द्र सरकार एवं उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने विचार करने के बाद प्रदेश में कोविड-19 प्रोटोकॉल/लॉकडाउन उल्लंघन के सामान्य आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का निर्णय लिया है।
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इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दंड धारा 188, 269, 270 एवं 271 तथा बी.डी.वी. दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अन्य अपराध (जुर्माने के साथ/बिना)। डॉ. राजौरा ने कलेक्टरों को बी.डी.वी. जनपदों में कोविड-19 के दौरान दर्ज प्रकरणों को धारा 321 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस लेने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
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