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नंदबाबा मंदिर में नमाज अदा करने के मामले में आरोपियों को राहत नहीं

मथुराः श्रीकृष्ण की नगरी में बिना इजाजत नंदबाबा मंदिर में नमाज अदा करने वाले खुदाई खिदमतगार संगठन दिल्ली के फैजल खान और चांद की जमानत पर एक बार फिर न्यायालय ने 24 नवम्बर की तिथि तय की है। जांच अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते वह बुधवार को कोर्ट में केस डायरी नहीं ला सके। इसके चलते अदालत ने अभियोजन का अंतिम अवसर प्रदान किया है।

बीते 29 अक्टूबर को दिल्ली निवासी फैजल खान ने अपने साथी चांद मोहम्मद के साथ बिना इजाजत नंदगांव के नंद भवन मंदिर में नमाज पढ़ी थी। खुद को खुदाई खिदमतगार संस्था का अध्यक्ष बताने वाले फैजल खांन साथियों के साथ ब्रज यात्रा पर आया था। इस मामले में सेवायत कान्हा गोस्वामी की तहरीर पर फैसल और चांद मोहम्मद के अलावा उनके साथी नीलेश गुप्ता और आलोक रतन के खिलाफ बरसाना थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। फैजल को बरसाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। बाकी साथियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फैसल खान और चांद मोहम्मद की ओर से जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।

शुक्रवार को नंदगांव मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान और चांद मोहम्मद की जमानत पर अपर एवं सत्र न्यायाधीश-2 में सुनवाई होनी थी लेकिन अदालत में जांच अधिकारी के न पहुंचने पर केस डायरी भी नहीं पहुंच सकी। इसके चलते अदालत ने उनकी सुनवाई की अगली तारीख 24 नवम्बर तय की है। न्यायाधीश महेंद्रनाथ ने अभियोजन को अंतिम अवसर दिया है।

शुक्रवार दोपहर आरोपित पक्ष के अधिवक्ता गुंजन सिंह ने बताया कि फैजल खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 नवम्बर को होगी। जांच अधिकारी के क्वारंटीन होने से केस डायरी कोर्ट तक नहीं पहुंच सकी है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तथा एडीजीसी राजू तथा भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि मामले के विवेचक के कोरोना संक्रमित होने के कारण केस से जुड़े साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत नहीं हो पाए, इसलिए आज सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई के लिए 24 नवम्बर की तारीख तय की गई है।