फरीदाबादः फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत ने तीन में से दो आरोपियों को दोषी घोषित करते हुए तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को बरी कर दिया। अजरुद्दीन पर तौसीफ और रेहान को हथियार उपलब्ध कराने के आरोप थे। अब 26 मार्च को दोषियों की सजा पर बहस होगी। बता दे कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था, पांच महीने की अदालती कार्रवाई के बाद आज इस मामले में फैसला आया है।
क्या था मामला
रोजका मेव निवासी तौसीफ नाम का युवक 12वीं कक्षा तक निकिता के साथ पढ़ा था। वह उस पर दोस्ती के लिए दबाव डालता था। आरोपी ने साल 2018 में छात्रा का अपहरण भी किया था, लेकिन बाद में समझौता हो गया था। निकिता जिस समय कॉलेज से बाहर निकल रही थी उस समय तौसीफ वे रेहान कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे, जैसे ही कॉलेज के गेट से निकिता बाहर निकली तो सिर्फ ने उसे गाड़ी में बैठाने को लेकर खींचतान की लेकिन निकिता गाड़ी में नहीं बैठी, जिसके बाद तो उसने बंदूक से निकिता तोमर के सिर में गोली मार दी और दोनों गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। इस मामले को लेकर देश में बड़ा बवाल मचा था और हरियाणा सरकार को लव जिहाद कानून बनाने की भी चर्चा करनी पड़ी थी। पुलिस ने इस मामले में तौसिफ रेहान और अजरु को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने इस मामले में 11 दिनों के अंदर 700 पेज की चार्जशीट पेश की थी और इसको मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है, जिसके बाद 24 मार्च को इन तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में इस फैसले पर फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें हैं। निकिता के माता-पिता आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग शुरू से ही करते आ रहे हैं। बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब ये वारदात हुई, तब निकिता कॉलेज से अपना पेपर देकर गेट के बाहर निकली थी।
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इस मामले में पुलिस ने निकिता हत्याकांड के आरोपी तौसीफ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था। कथित रूप से लव जिहाद का मामला होने के चलते काफी दिनों तक निकिता के इंसाफ को लेकर फरीदाबाद में जन आक्रोश भी देखने को मिला था। इस बीच सरकार की तरफ से मामले का जल्द निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ट्रांसफर कर दिया था।