लुधियाना गैस रिसाव मामले में मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख का मुआवजा, NGT का आदेश

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नई दिल्ली: लुधियाना गैस लीक कांड में मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख मुआवजे का ऐलान हुआ है। एनजीटी ने पंजाब के लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि 30 अप्रैल को गैस लीक हुई थी। जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब के लुधियाना के जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हाल ही में गैस रिसाव त्रासदी में मारे गए 11 लोगों में से प्रत्येक के परिजनों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा मिले। आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने हाइड्रोजन सल्फाइड रिसाव के दावों की जांच के लिए पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय तथ्यान्वेषी संयुक्त समिति का गठन किया।

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गैस रिसाव 30 अप्रैल 2023 को लुधियाना के गियासपुरा इलाके में हुआ था। जिसमें तीन नाबालिग समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रिब्यूनल ने ही इस मामले को अपने हाथ में लिया। पीठ ने कहा कि एक अखबार के लेख में कहा गया है कि त्रासदी का कारण हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। ट्रिब्यूनल ने जोर देकर कहा कि उक्त गैस सीवरेज लाइन में छोड़े गए औद्योगिक कचरे से हो सकती है।

पीठ ने कहा कि घटना के कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों सहित आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करना और पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना आवश्यक है। पैनल ने तथ्यान्वेषी समिति को 30 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, और इस मामले को 13 जुलाई को फिर से न्यायाधिकरण द्वारा उठाया जाएगा।

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