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न्यूज़क्लिक के संस्थापक ने किया SC का रुख, दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को दी चुनौती

नई दिल्ली: न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के प्रावधानों के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

सोमवार को सीजेआई डी.वाई. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले के कागजात देखने के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। न्यूज़क्लिक अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आउट-ऑफ-टर्न उल्लेख किया और उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। 13 अक्टूबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने और मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह न्यूज़क्लिक अधिकारियों के खिलाफ कथित अपराधों की गंभीरता को देखते हुए कोई अनुकूल आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है। 17 अगस्त को दिल्ली पुुलिस की स्पेशल सेल ने स्थिरता, अखंडता, संप्रभुता व राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए यूएपीए व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यूज़क्लिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अगस्त में, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया था।

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